नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक करनैल सिंह की पुनरीक्षण याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश रूबी नीरज ने याचिका खारिज की। हालांकि, अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। दिल्ली की एक अदालत ने इस साल मई में जैन की मानहानि शिकायत पर संज्ञान लिया था। जैन ने आरोप लगाया है कि करनैल सिंह ने पिछले साल 19 जनवरी को एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कथित मानहानिकारक बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी।
गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
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दिल्ली : सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत के मामले में BJP MLA करनैल सिंह की पुनरीक्षण याचिका खारिज
दिल्ली : सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत के मामले में BJP MLA करनैल सिंह की पुनरीक्षण याचिका खारिज
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