नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चलती कार से वर्चुअल (आभासी) रूप से पेश होने के कारण एक वकील के आचरण को नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि डिजिटल माध्यम से सुनवाई की सुविधा की सराहना की गई है, लेकिन यह अदालत की गरिमा की कीमत पर या न्यायिक कार्यवाही के संचालन में व्यवधान पैदा करके नहीं हो सकती। न्यायाधीश ने 28 सितंबर को पारित आदेश में कहा, ‘‘जब इस अदालत को एक दिन में 70 से अधिक मामलों से निपटना होता है, तो सुनवाई के दौरान पृष्ठभूमि का शोर और आवाजाही इस अदालत के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।” अदालत ने आदेश दिया, “उपरोक्त के मद्देनजर, डिक्री धारक के अधिवक्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसका भुगतान आज से एक सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को किया जाना है।’’ अपने आदेश में अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंस नियमों के तहत, वकीलों को कोशिश करनी चाहिए कि वे गाड़ियों से कार्यवाही में शामिल न हों, सिवाय विशेष परिस्थितियों और इजाजत के। न्यायमूर्ति शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी जरूरत सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि जब वकील डिजिटल माध्यम से पेश हों, तो वे ऐसे माहौल में हों जो अदालत के सही कामकाज के लिए अनुकूल हो। अदालत ने हालांकि माना कि इस मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं और वकील का आचरण नियमों का उल्लंघन था।
बुधवार, 30 सितंबर 2026
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दिल्ली : चलती कार से वर्चुअल तरीके से पेश होने वाले वकील पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
दिल्ली : चलती कार से वर्चुअल तरीके से पेश होने वाले वकील पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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