नई दिल्ली । एक अदालत ने बृहस्पतिवार को नीट-यूजी (मेडिकल प्रवेश परीक्षा) प्रश्नपत्र लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा कि आदेश 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस साल के आरंभ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। यह मामला वर्तमान में त्वरित अदालत में चल रहा है, जो ‘परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों’ की सुनवाई कर रही है। सीबीआई ने 14वें आरोपी, महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी (उर्फ राज सूर्यवंशी) के खिलाफ भी एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। सूर्यवंशी को दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक), यानी नीट यूजी मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है। एनटीए ने 12 मई को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। यह परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की गई थी।
गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
दिल्ली : नीट प्रश्नपत्र लीक मामला में अदालत ने आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा
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