मुंबई : शिशु आहार के कथित ‘अवैध’ प्रचार को लेकर नेस्ले इंडिया, एबॉट समेत पांच को नोटिस - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026

मुंबई : शिशु आहार के कथित ‘अवैध’ प्रचार को लेकर नेस्ले इंडिया, एबॉट समेत पांच को नोटिस

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मुंबई : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर शिशुओं के लिए दूध के विकल्पों के कथित अवैध विज्ञापन और प्रचार के मामले में नेस्ले इंडिया, एबॉट हेल्थकेयर समेत पांच पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। एफएसएसएआई ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि नोटिस पाने वालों में इंस्टाग्राम पर प्रचार करने वाली इन्फ्लूएंसर इरा फातिमा के अलावा न्यूट्रिशिया इंटरनेशनल और मीड जॉनसन न्यूट्रिशन (इंडिया) भी शामिल हैं। नियामक के अनुसार, यह मामला इरा फातिमा के इंस्टाग्राम खाते पर पोस्ट की गई एक रील से जुड़ा है। इसमें शिशुओं के लिए 'फॉर्मूला दूध' के पांच उत्पादों की सूची दी गई थी और उनकी सिफारिश की गई थी। इन उत्पादों में नैन-प्रो 1, एप्टामिल प्रीमियम 1, सिमिलैक एडवांस 1, एनफामिल ए प्लस स्टेज 1 और डेक्सोलैक 1 शामिल हैं। प्रचार सामग्री में इन उत्पादों के सेवन से संतुलित पोषण मिलने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने, मस्तिष्क के विकास और आसानी से पचने जैसे लाभ होने का दावा किया गया था। एफएसएसएआई ने कहा कि शिशुओं के लिए दूध के विकल्पों का यह प्रचार कथित तौर पर शिशु दूध विकल्प, आहार एवं शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 का उल्लंघन करता है। इस कानून में 2003 में संशोधन किया गया था। नियामक के मुताबिक, यह प्रचार शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थों से संबंधित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) विनियम, 2020 के तहत विज्ञापन, विपणन और प्रचार संबंधी प्रावधानों का भी कथित उल्लंघन करता है। एफएसएसएआई ने पांचों पक्षों को नोटिस जारी कर पूछा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।

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